सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने 77 दिन बाद अपना कार्यभार बुधवार को फिर से संभाल लिया। वह सुबह 10.40 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों की एक बैठक ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को रद्द करते हुए पद पर बहाल कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि वह विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को लेकर होने वाली बैठकों में भी  मौजूद रहेंगे। 

सूत्रों के अनुसार वह नॉर्थ ब्लॉक स्थित दफ्तर भी जा सकते हैं। वह कुछ अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी लंबित फाइलों की समीक्षा भी कर सकते हैं। उनके डिप्टी राकेश अस्थाना अभी छुट्टी पर ही हैं। सरकार ने 23 अक्टूबर 2018 को देर रात आदेश जारी कर वर्मा के अधिकार वापस लेकर उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया था।   सरकार के इस कदम की व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी। हालांकि इस आदेश को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 

वर्मा और एडिशनल स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ एजेंसी ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने वाला अक्टूबर का यह आदेश एजेंसी के इतिहास में सरकार के हस्तक्षेप का यह अपनी तरह का पहला मामला था।

सरकार ने कोर्ट में यह कहकर अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश की कि एजेंसी के दो वरिष्ठतम अधिकारी एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे ऐसे लड़ाई झगड़े में यह कदम उठाना आवश्यक था लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी यह दलील खारिज कर दी।

सरकार ने तत्कालीन संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को वर्मा का कार्यभार सौंप दिया था, जिन्हें बाद उन्हें एजेंसी का अतिरिक्त निदेशक बना दिया गया था। वर्मा ने इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के निर्णय को रद्द कर दिया, हालांकि वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की जांच पूरी होने तक उन पर (वर्मा) कोई भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाई है।

महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की कोई स्पष्ट व्याख्या ना होने से इस बात पर असमंजस है कि वर्मा की शक्तियां कहां तक सीमित होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्मा के खिलाफ आगे कोई भी निर्णय सीबीआई निदेशक का चयन एवं नियुक्ति करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया जाएगा। आलोक कुमार वर्मा का केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है।

शीर्ष अदालत ने फैसले में विनीत नारायण प्रकरण में दी गई अपनी व्यवस्था और इसके बाद कानून में किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि विधायिका की मंशा सीबीआई निदेशक के कार्यालय को हर तरह के बाहरी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने और सीबीआई की संस्था के रूप में निष्ठा और निष्पक्षता बरकरार रखने की रही है। बाद में लोकपाल अधिनियम के जरिए सीबीआई निदेशक के चयन का काम ‘चयन समिति’ को सौंप दिया गया था। 

चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। (एजेंसी इनपुट के साथ अंकुर शर्मा की रिपोर्ट)