कोर्ट ने कहा देश मे कुछ भी होता है लोग याचिका दायर करने आ जाते है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको रोक लगाने की मांग से संबंधित याचिका दायर करने का अधिकार नही है। जो लोग इस फ़िल्म में शामिल है अगर उनकी ओर से याचिका दायर किया जाता है तो फिर कोर्ट विचार कर सकता है। 

सिंगल पीठ ने भी याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपका लोकस क्या है। यह याचिका दिल्ली की फैशन डिजाइनर पूजा महाजन ने अपने वकील अरुण मैत्री की ओर से दायर की थी।

 याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार, गूगल, यूट्यूब और सीबीएफसी को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर दिखाने पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी। 

याचिका में कहा गया था कि फिल्म निर्माता को भारत के संविधान की अवज्ञा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान की बात कही गई है।
 
याचिका में यह भी कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमेटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही मनमोहन सिंह के पद की गरिमा को ठेस पहुच रही है इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। 

गौरतलब है कि यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है। ट्रेलर में प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। 

फिल्म में सोनिया गांधी का रोल जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नेट और राहुल गांधी का रोल में अर्जुन माथुर नजर आएंगे। अहाना कुमार प्रियंका गांधी और दिव्य सेठ मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की भूमिका में है।

 मनमोहन सिंह की बायोपिक में विनोद मेहता, सीताराम येचुरी, ए.राजा, एपीजे अब्दुल कलाम, लालू प्रसाद यादव, मायावती, सुषमा स्वराज, अमर सिंह, कपिल सिब्बल, ज्योति बसु, प्रणव मुखर्जी, नटवर सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अजित पिल्लई, शिवराज पाटिल, अर्जुन सिंह और उमा भारती जैसे नेताओं के किरदार भी शामिल हैं। 

इन अभी को मिलाकर फिल्म में कुल 140 एक्सपर्ट नजर आएंगे। फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म का प्रोडक्शन बोहरा ब्रदर्स कर रहे है। स्क्रिप्ट मयंक तिवारी ने लिखी है। फिल्म का निर्देशन विजय रत्नाकर गुट्टे ने किया है जो कि अब तक डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम कर रहे थे।