रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने कोलतार घोटाला मामले में लालू के करीबी इलियास हुसैन को पांच साल और एक ठेकेदार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों पर बीस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।  

सीबीआई अदालत न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने 22 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता अरविंद सिंह ने बताया कि "बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को पांच साल जेल और ठेकेदार डी.एन. सिंह को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। 

आरोप है कि बिहार में सड़क निर्माण के लिए 1994 से 1996 के बीच, सड़क निर्माण के लिए 3,266 मीट्रिक टन कोल तार खरीदा गया था। जिसके बाद 1997 में इस डील में 1.57 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया। 

इसकी प्राथमिकी 1997 में दर्ज की गई जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। 
सजा पाने वाला पूर्व मंत्री इलियास हुसैन ने डेहरी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में उसकी सदस्यता  है।