NewsFeb 11, 2019, 4:06 PM IST
समलैंगिकता को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध घोषित करने के खिलाफ दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर फैसला दे चुके है।
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