राजीव कुमार की बढ़ी मुश्किलें, केंद्र ने ममता सरकार को कार्यवाही करने का दिया आदेश

By Team MyNation  |  First Published Feb 5, 2019, 7:36 PM IST

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। ये आदेश केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिया है। केन्द्र सरकार ने मुख्य सचिव से कहा कि वह इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करे। केन्द्र सरकार ने ये आदेश राज्यपाल से मिली रिपोर्ट के बाद दिया है।

 

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। ये आदेश केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिया है। केन्द्र सरकार ने मुख्य सचिव से कहा कि वह इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करे। केन्द्र सरकार ने ये आदेश राज्यपाल से मिली रिपोर्ट के बाद दिया है।

केन्द्र और राज्य की ममता बनर्जी सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। रविवार को सीबीआई द्वारा राजीव कुमार के आवास पर पूछताछ करने की कोशिश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर धरने पर बैठक गयी थी। इसके बाद इस विवाद ने राजनैतिक रंग ले लिया था। इसके लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को राजीव कुमार से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही इस मामले में एक और नया मोड़ आया है। आज इस मामले में गृह मंत्रालय ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केन्द्र सरकार ने उन्हें राजीव कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। 

सोमवार को ही माय नेशन ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि कुमार ने अखिल भारतीय सेवा के सेवा शर्तों के सेक्शन के पांच के तहत नियमों का उल्लंघन किया है। इस नियम के तहत किसी भी राजनैतिक गतिविधि में हिसा लेने या फिर चुनाव में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार किसी भी अफसर के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। इसके साथ ही सेक्शन सात में किसी भी धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर हिस्सा लेने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों पर रोक है। केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं (आचरण) नियमों, 1968 / एआईए(डीए) नियम, 1969 के तहत कुमार के खिलाफ अनुशासनहीन व्यवहार और उल्लंघन की कार्यवाही की जाए,  क्योंकि राजीव कुमार ने नियमों के विरूद्ध कार्य किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा आज लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि राजीव कुमार कुछ अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठे हुए थे और वह कोलकाता में मेट्रो चैनल पर सभी के साथ धरने पर थे। शुरुआती जांच में कि यह अखिल भारतीय सेवाओं (आचरण) नियमों, 1968 / एआईए(डीए) नियम, 1969 का उल्लंघन है। असल में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकार है।

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