
नई दिल्ली। देशभर में आज से होटल, रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। लेकिन इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी है और इनका पालन करना जरूरी है। सरकार के लिए इनके लिए नए नियम जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए होटल और होटल में जाने वालों का क्या करना है। ये आपके लिए भी जरूरी है और होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी जरूरी है।
असल में कोरोना संकट के बीच केन्द्र सरकार ने आज से ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला किया है। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रही और इससे कारोबारियों को नुकसान हुआ है। लिहाजा इन्हें खोलने की मांग की जा रही थी।
केन्द्र सरकार ने इनके लिए 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' यानी एसओपी के तहत नियम जारी किए हैं।सरकार ने साफ कहा कि कि होटल और रेस्टोरेंट प्रबंधन को इनका पालन करना होगा। हालांकि ये रेस्टोरेंट और होटल कंटेनमेंट ज़ोन में पूरी तरह से बंद रहेंगे और 65 साल से अधिक उम्र, गर्भवती महिलायें और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। इन लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जानें मना किया है। क्योंकि इन लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है।
जानें क्या हैं केन्द्र सरकार के नियम
1.सरकार के नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट में दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए है और फेस मास्क पहनना जरूरी है। वहीं हाथ धोने के लिए सेनिटाइजर होना चाहिए। यही नहीं आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की सलाह ददी गई है।
2. होटल या रेस्टोरेंट के प्रवेश पर हैंड सेनिटाइजर के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग करनी जरूरी होगी। स्टाफ और गेस्ट को मास्क पहना होगा और स्टाफ को हाथ में ग्लव्स पहनना जरूरी है।
3.अगर हो सके तो होटल्स और रेस्टोरेंट अलग अलग एंट्री व एग्जिट पाइंट बनाएं।
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