बजट में ऐलान से फिर रियल स्टेट सेक्टर में आ सकती है तेजी, घर खरीदने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट

Published : Feb 02, 2019, 10:28 AM IST
बजट में ऐलान से फिर रियल स्टेट सेक्टर में आ सकती है तेजी, घर खरीदने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट

सार

मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में रियल स्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है। रियल स्टेट सेक्टर अरसे से इस क्षेत्र को राहत देने की मांग कर रहा था। लेकिन सरकार ने अपने पांच साल के अंतरिम बजट में इस सेक्टर को फिर से उभरने के लिए बड़ी राहत दी है।

मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में रियल स्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है। रियल स्टेट सेक्टर अरसे से इस क्षेत्र को राहत देने की मांग कर रहा था। लेकिन सरकार ने अपने पांच साल के अंतरिम बजट में इस सेक्टर को फिर से उभरने के लिए बड़ी राहत दी है। हालांकि इसका फायदा आने वाले छह महीनों के बाद मिलेगा। लेकिन बजट से रियल स्टेट सेक्टर में राहत की सांस ली है।

आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए अंतरिम वित्तमंत्री ने आज जब आम आदमी को राहत देने का ऐलान किया तो इसमें रियल स्टेट सेक्टर के लिए भी बड़ी राहत की खबर दी। उन्होंने संसद में अगले वित्तीय सत्र के लिए रियल स्टेट सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2020 तक घर खरीदने वालों को घर खरीदने के लिए टैक्स में राहत मिलेगी। इसके साथ ही कैपिटल गेन टैक्स से भी छूट दी जाएगी। अभी तक एक मकान खरीदने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलती थी अब कोई अपने जीवनभर में एक बार दो घर खरीद सकता और उसे उसमें कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलेगी।

मोदी सरकार मे पिछले चार साल तक अरुण जेटली ने बजट पेश किया। लेकिन इस बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण पीयूष गोयल को इसका अंतरिम दायित्व दिया गया था और उन्होंने संसद में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट पेश किया। ऐसा माना जा रहा है कि इन घोषणाओं से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी सहारा मिलने की उम्मीद है।  इस घोषणा के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत मार्च 2020 तक रजिस्टर्ड अफॉर्डेबल हाउजिंग प्रॉजेक्ट को इनकम टैक्स से राहत मिलेगी। इसके अलावा दूसरे मकान के नोशनल रेंट पर टैक्स भी नहीं देना होगा।

अभी तक 1 लाख 80 हजार तक के किराए पर टैक्स नहीं कटता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार कर दिया गया है।  वहीं आज गोयल ने बताया कि रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉम्पट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए फ्रेमबर्क से बाहर कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को आरबीआई ने पीसीए से बाहर किया है जिसके बाद अब ये बैंक आसानी से लोन दे पाएंगे। बैंक के इस फैसले के बाद ये बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार कर पाएंगे।
 

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