7th Pay Commission: पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA (Dearness Allowance) को 4 प्रतिशत से बढ़कार 50 प्रतिशत किया गया था। नतीजतन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी व अन्य भत्तो में भी नियमों के अनुसार संशोधन किया गया है।
7th Pay Commission: पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA (Dearness Allowance) को 4 प्रतिशत से बढ़कार 50 प्रतिशत किया गया था। नतीजतन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी व अन्य भत्तो में भी नियमों के अनुसार संशोधन किया गया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रिटायरमेंट या मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की गई है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। कुल मिलाकर ग्रेच्युटी में 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है।
एक जनवरी 2024 से लागू होगा
रिपोर्ट के मुताबिक, 30 मई 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में सातवें सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया। उसमें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम 2021 का संदर्भ लिया गया। उसके तहत रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 रुपये करने का आदेश दिया गया, जो एक जनवरी 2024 से लागू होगा। इसके पहले 30 अप्रैल को ऐसी ही ऐलान किया गया था। पर 7 मई को रोक दिया गया था।
ग्रेच्युटी बढ़ने की वजह क्या है?
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 30 अप्रैल 2024 के ऑफिस ऑर्डर पर नजर डालने पर इसकी वजह साफ होती है। केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, यदि मूल वेतन का 50 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ता है तो ग्रेच्युटी में भी 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। मतलब, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में मूल वेतन के 50 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की वजह से ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। डीए में 50% की बढ़ोतरी की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के घटकों में बढ़ोत्तरी हुई।
क्या है ग्रेच्युटी?
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या मृत्यु ग्रेच्युटी वह लाभ है, जो कर्मचारी को 5 साल या उससे अधिक सेवा पर देने का प्रावधान है। ग्रेच्युटी भुगतान एक्ट 1972 के मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी ने किसी संगठन या कंपनी में 5 साल तक लगातार सेवा दी है, तो वह रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने की दशा में नियोक्ता द्वारा ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है।