
Learning DL: देशभर के सभी वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है। इस पर जुर्माना लग सकता है। दरअसल, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल ड्राइवर के लिए गर्वनमेंट डाक्यूमेंट के तौर पर किया जाता है। यह इस बात की गारंटी देता है कि व्यक्ति लाइसेंस के साथ वाहन चलाने के योग्य है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है।
लर्निंग लाइसेंस ये है जरूरी
गौरतलब है कि जब भी किसी नागरिक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, तो उसे आधिकारिक तौर पर सबसे पहले लर्नर लाइसेंस मिलता है। इसे बनवाने के लिए सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय ने नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे अब नागरिक घर बैठे ही अपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
परमानेंट ड्राइविंग लाईसेंस के लिए करने होंगे ये काम
इसके अलावा अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए किसी RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं से भी टेस्ट देकर कुछ ही घंटों में लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से परिवहन कार्यालय जाना पड़ता है, ताकि उसका ड्राइविंग टेस्ट हो सके। अगर वह व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाता है, तो उसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। आइए जानते हैं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं।
Learning Driving License के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
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