सावधान! सोशल मीडिया पर की ऐसी पोस्ट तो होगी जेल और आजीवन कारावास, जाने क्या है न्यू पॉलिसी

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Aug 29, 2024, 9:57 AM IST

यूपी गर्वनमेंट ने नई सोशल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसमें राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जानें नई नीति की सभी विशेषताएं।

Social Media New Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियमों को सख्त करते हुए नई सोशल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से इस दिशा में काम कर रही सरकार ने अब एक ऐसी पॉलिसी जारी की है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री के स्वरूप को लेकर स्पष्ट निर्देश देती है। सरकार ने कहा है कि किसी भी पोस्ट की जाने वाली सामग्री अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने के बाद देश-विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है सजा
इस नई नीति के तहत अगर कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पॉलिसी में खासतौर से राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अभी तक IT एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब इस पॉलिसी के तहत अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर भी आपराधिक मानहानि की FIR दर्ज की जा सकती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कैटगरी में डिवाईडेशन
इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा है। इन श्रेणियों के आधार पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेटर्स, इंफ्लुएंसर्स और अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाले एमाउंट की मैक्सिमम लिमिट भी तय की गई है।  

कौन कितनी कर सकता है कमाई?
X, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर्स, ऑपरेटर्स, इंफ्लुएंसर्स को पेमेंट की कैटेगरी वाइज मैक्सिमम लिमिट क्रमश: 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के पेमेंट की कैटेगरीवाइज मैक्सिमम लिमिट क्रमश: 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है।

विज्ञापन और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार
योगी सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए अपने जनकल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री, वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट्स और रील्स शेयर करने वालों को विज्ञापन के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया पॉलिसी एक ओर जहां अभद्र और राष्ट्र विरोधी सामग्री पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करेगी, वहीं दूसरी ओर जनहितकारी जानकारी के प्रसार को भी बढ़ावा देगी।

 


ये भी पढ़ें...
2 दिन तेज बारिश फिर चढ़ेगा पारा: जानें दिल्ली का मौसम किस ओर?

 
 

click me!