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मूवी देखने का मजा पॉपकॉर्न के बिना अधूरा लगता है, लेकिन अब यह शौक आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।
21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक। बैठक में पॉपकॉर्न पर अलग-अलग GST रेट्स को लेकर स्पष्टीकरण।
रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न: 5% GST
प्री-पैकेज्ड पॉपकॉर्न: 12% GST
कैरेमल पॉपकॉर्न: 18% GST
रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्पष्टीकरण ज्यादा सटीक टैक्स वर्गीकरण के लिए है। कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे कैरेमल पॉपकॉर्न को अलग टैक्स स्लैब में रखा गया है।
खुला पॉपकॉर्न: 5% GST
पैक्ड या टिन पॉपकॉर्न: 12% GST
चीनी के साथ कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न: 18% GST
कई सिनेमाघर मालिकों का कहना है कि खुला पॉपकॉर्न बेचने वालों के लिए GST में कोई बदलाव नहीं। लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न पर अब 18% GST लागू हो सकता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं।
GST परिषद के मुताबिक, कैरेमल पॉपकॉर्न को कन्फेक्शनरी में वर्गीकृत किया गया है। HS 1704 90 90 कैटेगरी के तहत इस पर 18% GST लागू होगा।
नई GST दरें किराने की दुकानों और सिनेमाघरों दोनों पर लागू हो सकती हैं। खुला कैरेमल पॉपकॉर्न बेचने वाले भी 18% GST दे सकते हैं।
GST काउंसिल ने ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर GST लगाने पर चर्चा की। अभी इस पर अंतिम निर्णय बाकी है।