पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटोशॉप इमेज फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन खंडपीठ ने भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा से कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट  ने भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा से कहा दी जा सकती है जमानत पर ममता बनर्जी से माफ़ी मांगे। प्रियंका के वकील ने किया विरोध, कहा इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर होगा असर। भाजपा नेताओं के भी मज़ाक़िया पोस्ट बनाए जाने का दिया हवाला।

कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी तक है जब तक किसी दूसरे को परेशानी न हो। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सामान्य व्यक्ति नही है राजनैतिक कार्यकर्ता है।

प्रियंका शर्मा को हावड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शिकायत के बाद बीजेपी युवा मोर्चा की एक महिला नेता प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। 

प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी के मीम को अपने फेसबुक एकाउंट में पोस्ट किया था, जिसमें ममता को प्रियंका के मेट गाला जैसे लुक में दिखाया गया है। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के चेहरे की जगह ममता बनर्जी का चेहरा लगाया गया है। 

ये कार्रवाई तृणमूल नेता विश्वास चंद्र हाजरा की शिकायत पर की गई है। इस गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। पूनम महाजन ने कहा कि मजाक को समझना चाहिए और प्रियंका शर्मा को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। 

दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक जंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में अब तक हुए 6 चरणों की वोटिंग में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं हो चुकी है। 

बीते दिनों मेदिनीपुर में हेमंत बिस्वा शर्मा और दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ था। बीजेपी ने हमले के पीछे टीएमसी का हाथ होने की बात कही थी। गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा के इस अवतार को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी खिंचाई की गई थी।

प्रियंका, ममता बनर्जी का छेड़छाड़ वाला फ़ोटो शेयर करने के आरोप मे 10 मई से जेल मे हैं। कोर्ट ने कहा यह कानूनी पहलू है इस पर जुलाई में विस्तार से सुनवाई होगी।