सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट के प्रकरण में सांसदों और विधायकों को आपराधिक मुकदमे से छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती है। जिसके बाद अब सांसदों और विधायकों को वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से मिली राहत छिन सकती है।