चीनी अनुप्रयोगों पर कार्रवाई करने के बाद, भारत सरकार ने अब 43 ऐप को बंद करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए जाने से 43 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।