असल में कुछ महीने पहले आयकर विभाग ने नेतराम के प्रतिष्ठानों में छापे मारे थे। जहां से उनकी अघोषित संपत्ति के बारे में आयकर विभाग को जानकारी मिली थी। इसके बाद ईडी ने भी नेतराम से पूछताछ की थी। हालांकि नेतराम को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून, 1988 की धारा 24(तीन) के तहत कार्यवाही की है। नेतराम उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अफसर थे और वह कई सालों से गन्ना और चीनी विकास विभाग में प्रमुख सचिव भी रहे।