सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसे उसने लोन न चुकाने वाली कंपनियों को दंडित करने के लिए जारी किया था। 12 फरवरी को रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस सर्कुलर में 2000 करोड़ से अधिक का लोन न चुकाने वाली कंपनियों को दिवालिया घोषित करने प्रक्रिया शुरु करने की बात कही गई थी।