NewsFeb 14, 2019, 1:51 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के पास रहेगा, जांच कमीशन गठित करने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।
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