NewsApr 25, 2019, 12:47 PM IST
कोर्ट ने कारवां पत्रिका के संपादक और पत्रकार को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लेकिन कांग्रेस नेता को पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी। वहां रमेश को खुद अदालत में पेश होना होगा।
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