केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज साफ किया कि सात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है और इसे कड़ाई लागू करने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। वहीं राज्य के हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों पर ये नियम लागू नहीं होगा।