सरकारी कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल सहित अन्य की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अब कोर्ट 28 जनवरी को जमानत पर अपना फैसला सुनायेगा.