NewsDec 26, 2018, 10:58 AM IST
उच्चतम न्यायालय के 2009 के एक आदेश का हवाला देते हुए अधकारियों ने कहा कि सभी धर्मों की धार्मिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक स्थानों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर स्पष्ट प्रतिबंध है।
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