फिलहाल पुलिस ने बलात्कार के आरोपी मौलाना पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) और पॉस्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया है कि मौलाना का परिवार 9 साल की बेटी के साथ दी करने के लिए दबाव डाल रहा है।