पटना हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि जब सातवां फेरा (पवित्र अग्नि के चारों ओर दूल्हा और दुल्हन द्वारा लगाए गए फेरे) होता है, तो विवाह पूर्ण हो जाता है। यदि 'सप्तपदी' की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो विवाह अपूर्ण माना जाएगा।