सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे और कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए न्यास का गठन करने को कहा था।