NewsMar 23, 2019, 6:11 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अस्थायी मजदूरों की सेवाओं को नियमित कर दिया था और लेबर लॉ के तहत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों वाला फायदा देने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदल दिया।
चीन के पड़ोसियों को मिलेगा भारत का ताकतवर हथियार, अब ड्रैगन को मिलेगा हर दिशा से जवाब
कम उम्र में बड़ी कामयाबी: जानिए कैसे 22 साल में IAS बनीं अनन्या सिंह?
पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कुवैत का संदेश, भारत-कुवैत हैं साथ
UPSC: 'आप अपनी नौकरी रखिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूं'... इंटरव्यू में ये जवाब देकर बने IPS
पहचानी महिलाओं की हैबिट, खड़ा किया ₹5,100 करोड़ का इम्पायर, अब टाटा ग्रुप की शान
Viral Video: छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में टॉयलेट के सामने सो रहे लोग, रेलवे के जवाब ने बढ़ाई नाराजगी
प्री होली पार्टी में रंग, गुलाल, पिचकारी और ढोलक की ढाप पर महिलाओं ने मचाया धमाल
दीयों और आकर्षक लाइटों से जगमगा उठा सरयू तट, कुछ ऐसा दिखा नजारा
सरयू के बीच राम मंदिर उद्घाटन का लाइव टेलीकास्ट
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को भव्य सरयू आरती