NewsMar 23, 2019, 6:11 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अस्थायी मजदूरों की सेवाओं को नियमित कर दिया था और लेबर लॉ के तहत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों वाला फायदा देने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदल दिया।
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