पिछले महीने 8 अप्रैल को विपक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक असेंबली क्षेत्र से 1 की जगह 5 VVPAT पर्ची के मिलान का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ एक बार फिर विपक्ष पुनर्विचार याचिका लाया कि कम से कम 25 फीसदी पर्चियों का मिलान कराया जाना चाहिए।