NationMar 17, 2020, 5:25 PM IST
अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’
Post Office Special Scheme: हर दिन ₹70 बचाकर पाएं 15 साल में ₹6.78 लाख, जानें पूरी डिटेल
अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक: जानिए बैन हुए 119 ऐप्स की पूरी लिस्ट
Indian Railways: जनरल टिकट नियमों में बड़ा बदलाव, जानें यात्रियों पर क्या होगा असर!
PM Kisan Yojana: किसानों को अब हर साल मिलेंगे 9 हजार रुपये, जानें कहां और कैसे?
सोसाइटी में घर खरीदते समय NOC शुल्क कितना होगा? जानिए नियम और मैक्सिमम चार्ज