इस मामले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने 27 अगस्त 2013 को गौरव और सचिन की हत्या करने और दंगा भड़काने के जुर्म में मुजम्मिल मुज्जसिम, फुरकान, नदीम, जांगीर, अफजल और इकबाल को दोषी करार दिया। अदालत ने 10 गवाहों और बचाव में उतरे 6 गवाहों की जिरह के बाद इन 7 लोगों को दोषी ठहराया।