असल में सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के ज्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधायक को रद्द करने फैसला किया किया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए गलत प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है और उनका चुनाव शून्य घोषित किया था।