आजीवन कारावास
(Search results - 9)NewsApr 7, 2024, 5:54 PM IST
UP News: देवर पर तेजाब डालकर हत्या के मामले भाभी को आजीवन कारावास की सजा, ये था मामला
यूपी के बलिया डिस्ट्रिक कोर्ट ने तेजाब डालकर जीजा की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में कोर्ट ने महिला पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना दो साल पहले की है। तब पुलिस ने विवेचना करके चार्जसीट दाखिल की थी।
NewsMar 29, 2024, 2:35 PM IST
Raju Pal Murder Case: लखनऊ CBI कोर्ट ने अतीक के 3 शूटरों समेत 7 को सुनाई ऐसी सजा...
प्रयागराज में 25 जनवरी 2005 को हुई बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने 29 मार्च को 7 आराेपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में माफिया अतीक अहमद के शूटर्स भी शामिल हैं।
NewsJun 6, 2019, 4:44 PM IST
अरुणाचल प्रदेश में मंत्री के बेटे को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा
अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने अरुणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री टुमके बागरा के बेटे काजुम बागरा को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया है। इसके लिए उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
NewsApr 8, 2019, 3:05 PM IST
1984 सिख दंगा मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सज्जन कुमार पर चल रहे मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी
- सीबीआई ने सज्जन कुमार की ओर से दाखिल जमानत याचिका का विरोध किया है। शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई से पूछा अगर सज्जन कुमार को जमानत दी जाती है तो क्या वह परेशानी का सबब बनेंगे?
NewsJan 13, 2019, 1:19 PM IST
बलिया में 25 हजार के इनामी अपराधी गिरफ्तार
हरिकेश यादव पर 2003 में जोगिन्दर यादव नाम के व्यक्ति की गला काटकर हत्या करने के आरोप में बलिया सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
NewsDec 31, 2018, 6:55 PM IST
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार से जुड़ा घटनाक्रम, जानिये कब क्या हुआ
1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
NewsDec 31, 2018, 6:47 PM IST
1984 दंगेः सिख नेता बोले, हर दोषी को कानून के कठघरे में लाए जाने तक चैन से नहीं बैठेंगे
दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।
NewsDec 17, 2018, 9:33 PM IST
1984 सिखों का नरसंहारः 34 साल से रिसते ज़ख्म
31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के बाद दिल्ली में सिखों का कत्ल-ए-आम शुरु हो गया। दो नवंबर दिल्ली छावनी के राजनगर में दंगाइयों ने केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की बर्बर हत्या कर दी। इस मामले में 21 साल बाद 2005 में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर दर्ज की। इसके लिए पीड़ितों की शिकायत और नानावटी आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया। दंगों के 26 साल बाद 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल हुआ लेकिन 30 अप्रैल 2013 को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार निचली अदालत से बरी हो गए। हालांकि 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने में सभी 6 को दोषी माना और सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, बलवान खोकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं किशन खोकर और महेंद्र यादव को 10 साल की सजा दी गई।
NewsOct 15, 2018, 10:30 AM IST
मेजर जनरल सहित 7 सैन्यकर्मियों को कोर्ट मार्शल में सजा, फर्जी मुठभेड़ में 5 हत्याओं का आरोप
सूत्रों ने कहा कि दोषी पाए गए सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा होती है या नहीं, इसकी पुष्टि होने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। इस कथित डांगरी एनकाउंटर के मामले में एसजीसीएम ने यह आदेश दिया है, जिसमें पांच युवाओं प्रबिन सोनोवाल, प्रदीप दत्ता, देबजीत विश्वास, अखिल सोनोवाल और भाबेन मोरन को निर्दयिता से मार दिया गया था।