राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट पाक्सो कोर्ट में नाबालिक छात्रा से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी मौलवी को एक जज ने अपने शायराना अंदाज में उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि "तुम्हारी आंखों से बहते आंसू तुम्हारा घर नहीं देख पाएगा, फांसी देने से वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा।"