केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किया इसके तहत चिकित्सीय आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी। होटल, रेस्तरां, हवाई यात्रा और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। देश भर के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जोन के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी गई है।