सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी से कहा है कि महिला अधिकारियों को कदर प्रताड़ित न कीजिए कि उन्हें कोर्ट आने को मज़बूर होना पड़े। 39 साल की एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसको ऐसी जगह ट्रांसफर किया गया है, जहां उसके बच्चे के लिए क्रेच की सुविधा नहीं है।