NewsMar 18, 2019, 4:45 PM IST
कोई भी व्यक्ति अदालत में महज एक अर्जी देकर अपनी शादी टूटने की घोषणा कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
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