NewsMar 18, 2019, 4:45 PM IST
कोई भी व्यक्ति अदालत में महज एक अर्जी देकर अपनी शादी टूटने की घोषणा कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
PM Kisan: 19वीं किस्त कल होगी जारी! कहीं आपका नाम लिस्ट से गायब तो नहीं? तुरंत करें चेक!
MSSC: महिला सम्मान योजना का सीक्रेट! 31 मार्च से पहले निवेश कर बनें भाग्यशाली
Post Office Special Scheme: हर दिन ₹70 बचाकर पाएं 15 साल में ₹6.78 लाख, जानें पूरी डिटेल
अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक: जानिए बैन हुए 119 ऐप्स की पूरी लिस्ट
Indian Railways: जनरल टिकट नियमों में बड़ा बदलाव, जानें यात्रियों पर क्या होगा असर!