दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका धन शोधन के मामले दाखिल की गई थी। पिछली बार दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।