WorldDec 10, 2018, 9:42 AM IST
नेपाल के संविधान में यह प्रावधान है कि संवैधानिक परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने पर राजदूतों के नामों पर संसदीय सुनवाई समिति विचार करेगी। उसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति करते हैं।
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