पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और हरियाणा में डीजीपी नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक याचिका डाली गई थी। जिसमें मांग की गई थी कि यूपीएससी की बजाय आंतरिक राज्य समिति के माध्यम से पुलिस महानिदेशक की नियुक्त की जाए। लेकिन अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी है।