इस बिल में कहा गया है कि हमारे पड़ोसी देशों आए जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई अवैध अप्रवासी नहीं माने जाएंगे। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को नियम कानून के एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें व्यक्ति को या तो भारत में निवास करना जरूरी होगा या ग्यारह वर्षों के लिए भारत सरकार के साथ काम करना होगा।