मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।