NewsDec 10, 2018, 12:44 PM IST
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।
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