गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन-3 में हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आंदोलन, स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान होटल और रेस्तरां और गेस्ट हाउस बंद रहेंगे जबकि इसके साथ ही सार्वजनिक समारोहों के स्थान जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर बंद रहेंगे। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएँ और धार्मिक या सार्वजनिक पूजा स्थल बंद रहेंगे।