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रिश्वत लेने के साथ अब रिश्वत देना भी महंगा पड़ेगा। भ्रष्टाचार निरोधन कानून के संशोधन पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। रिश्वत लेने के अपराध में सज़ा का प्रावधान कम से कम 6 महीने कैद से बढ़ाकर 3 साल कैद और अधिकतम 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कैद कर दिया गया है।
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