NewsNov 28, 2018, 11:12 AM IST
अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस दलील पर आई जिसमें उन्हेंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जांच करेगी।
NewsSep 26, 2018, 9:49 AM IST
सुनवाई करते हुए, जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि प्रगति रिपोर्ट न आने पर इस मामले में बनाई गई जांच कमेटी के चेयरमैन को अदालत के समक्ष हाजिर होना होगा।
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