NewsSep 28, 2018, 12:10 PM IST
जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आरोपी ये तय नहीं कर सकते हैं कि मामले की जांच किस एजेंसी उसे कराई जाए। तीन में से दो जजों ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है साथ ही उन्होंने एसआईटी का गठन करने से भी इनकार कर दिया है।
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