NewsNov 28, 2018, 11:12 AM IST
अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस दलील पर आई जिसमें उन्हेंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जांच करेगी।
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