गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार दिया है और इसके साथ ही उनकी विधायकी को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके खिलाफ अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था और चुनाव लड़ा।