शीर्ष अदालत ने कहा, आरबीआई बैंकों की जांच रिपोर्ट को आरटीआई के तहत मुहैया करवाने से मना नहीं कर सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरटीआई के तहत बैंकों से संबंधित सूचना का खुलासा करने के लिए अपनी नीति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।