एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि नए निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर उन्हें आरटीआई में जानकारी नहीं दी गई है, तो उन्हें एक्ट के तहत अथॉरिटी के पास जाना चाहिए।