Tax calendar for May 2024: मई 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने पैसों से जुड़े कई रूल्स चेंज हुए हैं। कुछ कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन भी इसी मंथ में है। इनकम टैक्स से जुड़े ऐसे कई काम हैं, जिन्हें मई महीने के समाप्त होते-होते निपटा लेना आवश्यक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट पर पर मई मंथ का कैलेंडर जारी कर दिया है।

Tax calendar for May 2024: 7 मई तक पूरा करें ये काम
फाइंनसेंयिल ईयर के पहले महीने अप्रैल 2024 के लिए डिपॉजिट टैक्स डिडेक्टड या कलेक्टेड टैक्स को जमा करने की अंतिम तारीख 7 मई है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि सरकारी इकाई द्वारा काटी गई या एकत्र की गई कोई भी राशि उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में ट्रांसफर की जानी चाहिए,  जिस दिन इनकम टैक्स चालान प्रस्तुत किए गए। यदि टैक्स का भुगतान इनकम के बिना किया जाता है। 

Tax calendar for May 2024: 15 मई को ध्यान दे इन पर
मार्च, 2024 के महीने में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख 15 मई है। इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 194IA अचल संपत्ति के खरीदार के बारे में बताती है। 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर विक्रेता को राशि का निपटान करते समय टीडीएस काटना होगा। इस प्रकार की कटौती के लिए टीडीएस की दर 1% है। इस दिन तक टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए TSS का त्रैमासिक विवरण जमा कर लेना चाहिए। यह अप्रैल 2024 के लिए फॉर्म 3BB को फर्निश करने की लास्ट डेट है।

Tax calendar for May 2024: 30 मई है इन 3 कामों की लास्ट डेट

  1. भारत में संपर्क कार्यालय वाले गैर-निवासियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक विवरण (फॉर्म संख्या 49सी में) जमा करना आवश्यक है।
  2. स्पेशफिक पर्सन को अप्रैल 2024 में धारा 194-IA, 194M, 194-IB और 194S के तहत काटे गए कर के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा।
  3. फाइनेंसियल ईयर 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए TCS प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र भी इसी डेट को जारी किये जायेंगे।

Tax calendar for May 2024: 31 मई को खत्म हो रही 6 कार्यों की डेडलाइन

  1. महीने का लास्ट डेट 31 मई, 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए TDS का त्रैमासिक विवरण जमा करने की लास्ट डेट है।
  2. एप्रूव्ड रिटायरमेंट फंड के ट्रस्टियों द्वारा भुगतान किए गए योगदान से टैक्स कटौती का रिटर्न 31 मई तक दाखिल किया जाना चाहिए।
  3. वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स एक्ट 285 BS की उप धारा (1) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय लेनदेन के विवरण (फॉर्म 61A) प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। 
  4. अनुमोदित पेंशन निधि ट्रस्टियों द्वारा भुगतान किए गए योगदान से टैक्स डिडक्ट का रिटर्न दाखिल कर लें।
  5. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से जुड़े धारा 80G (5) (iii0 या धारा 35 (1ए)(i) के तहत रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा फॉर्म 10बीडी में दान का डिटेल प्रस्तुत करें।
  6. पैन एलाटमेंट के लिए अप्लीकेंट केवल नॉन पर्सनल निवासी व्यक्ति के मामले में इस डेट तक किया जाना चाहिए, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक का वित्तीय लेनदेन करता है और उसे कोई पैन एलाटमेंट नहीं किया गया है।
  7. ​फॉर्म नं. में डिटेल धारा 10(21) या धारा 11(1) के तहत भविष्य के अप्लाई के लिए इनकम संचय करने के लिए 10 प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2024 को या उससे पहले आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)
  8. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के संबंध में धारा 80जी(5)(iii) या धारा 35(1ए)(i) के तहत रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।
     


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