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Income Tax Saving: 80C, 80D के बाद भी टैक्स बचाना है? तो आजमाएं ये सिक्रेट तरीका, 90% लोगों को नही है पता!

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Mar 25, 2025, 01:15 PM IST

ITR फाइलिंग 2024-25: 80C, 80D, 80CCD(2) से भी ज्यादा टैक्स छूट चाहिए? जानें NPS और अन्य गुप्त तरीके जिससे आप जीरो टैक्स बचत कर सकते हैं!

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Income Tax Saving: 80C, 80D के बाद भी टैक्स बचाना है? तो आजमाएं ये सिक्रेट तरीका, 90% लोगों को नही है पता!

ITR Filing 2025: 31 मार्च 2025 से पहले अगर आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपको अगले वित्तीय वर्ष में इसका लाभ नहीं मिलेगा। Income Tax बचाने के लिए आमतौर पर लोग 80C, 80D, HRA और सेक्शन 10(13A) का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक तरीका ऐसा भी है जिससे टैक्स बचत और अधिक हो सकती है – NPS (National Pension System)।

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अगर आपकी सैलरी ज्यादा है और आप 80C, 80D, HRA और 80CCD(1B) की लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो भी आपको 80CCD(2) के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है।

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NPS में निवेश करने पर कैसे मिलती है अतिरिक्त टैक्स छूट?

80CCD(1) – 1.5 लाख तक की छूट
80C के तहत अधिकतम ₹1,50,000 की टैक्स छूट मिलती है।
यह सभी टैक्स सेविंग स्कीम (PPF, LIC, EPF, ELSS आदि) को मिलाकर होती है।

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80CCD(1B) – ₹50,000 की अतिरिक्त छूट

1. 80C से अलग, अगर आप NPS में ₹50,000 तक का निवेश करते हैं तो इसे 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त छूट मिलती है।
2. इस तरह कुल कटौती ₹2 लाख हो जाती है।

80CCD(2) – सबसे ज्यादा टैक्स बचत का मौका!
1. यह धारा आपको 2 लाख रुपये से अधिक की छूट दिला सकती है।
2. इसके तहत नियोक्ता (Employer) के योगदान पर टैक्स छूट मिलती है।
3. निजी क्षेत्र में बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ते (DA) का 10% तक टैक्स-फ्री योगदान किया जा सकता है।
4. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह 14% तक हो सकता है।

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कैसे पाएं 80CCD(2) के तहत अधिकतम टैक्स छूट?

नियोक्ता (Employer) के जरिए NPS में निवेश करें
अगर आप अपनी इन-हैंड सैलरी घटाकर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कंपनी के HR से संपर्क करना होगा।  उदाहरण:
1. आपकी सालाना सैलरी ₹10 लाख है।
2. आपने 80C और 80CCD(1B) के तहत कुल ₹2 लाख तक की छूट ले ली है।
3. आपकी बेसिक सैलरी + DA ₹5 लाख है।
4. अगर आप 80CCD(2) के तहत बेसिक सैलरी का 10% यानी ₹50,000 NPS में निवेश करवाते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम और कम हो जाएगी।
इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख से भी नीचे आ सकती है, जिससे आप 87A के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकते हैं।

 

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80CCD(2) का सबसे बड़ा फायदा – जीरो टैक्स!

अगर आपने सही प्लानिंग की तो 10 लाख रुपये तक की सैलरी पर भी आपका टैक्स जीरो हो सकता है।

टैक्स बचत कैलकुलेशन:

कटौती का प्रकारअधिकतम छूट
      80C (PPF, EPF, LIC आदि)                                   ₹1,50,000
      80CCD(1B) (NPS में व्यक्तिगत निवेश)                   ₹50,000
      80CCD(2) (Employer के जरिए NPS में निवेश)       ₹50,000 (10% of Basic + DA)
      स्टैंडर्ड डिडक्शन₹50,000
      कुल टैक्स बचत₹3 लाख तक

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख से कम हो जाती है, तो आप 87A छूट के तहत पूरा टैक्स बचा सकते हैं।

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80CCD(2) का लाभ उठाने के लिए क्या करें?

1. अपनी कंपनी के HR से संपर्क करें और पूछें कि क्या NPS का विकल्प उपलब्ध है।
2. अगर उपलब्ध है, तो बेसिक सैलरी का 10% तक NPS में निवेश करने के लिए कहें।
3.  हर महीने वेतन से यह राशि कट जाएगी, लेकिन बदले में आपको ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी।
4. अगर आपकी कंपनी में NPS की सुविधा नहीं है, तो HR से इसे लागू करने की सलाह दें।

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ITR फाइलिंग 2025: 80C, 80D, HRA के बाद भी टैक्स छूट चाहिए?

अगर आप 80C, 80D, HRA और 80CCD(1B) की लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो 80CCD(2) के जरिए अतिरिक्त टैक्स छूट पाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को और घटा सकते हैं। सही टैक्स प्लानिंग करने पर 10 लाख रुपये तक की सैलरी पर भी आपका टैक्स जीरो हो सकता है!  31 मार्च 2025 से पहले NPS में निवेश करें और इस शानदार टैक्स छूट का लाभ उठाएं।

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